MP News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर तीन माह में विचार

By: Degital Team

On: Saturday, September 27, 2025 7:54 PM

MP News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर तीन माह में विचार
Google News
Follow Us
---Advertisement---

MP News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सहायक अध्यापकों को राहत दी। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को तीन माह के भीतर पदोन्नति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहायक अध्यापकों को राहत

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि तीन माह के भीतर उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाए।

याचिकाकर्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता उनकी वास्तविक नियुक्ति तिथि, यानी पांच और सात सितंबर 1998 से मानी जाएगी।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि विभाग को 18 रिक्त अध्यापक पदों पर तीन माह में निर्णय लेना होगा। पदोन्नति मिलने के बाद सभी लाभ दिए जाएंगे, हालांकि बकाया वेतन नहीं मिलेगा।

विभागीय आदेश रद्द

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में 25 अगस्त 2014 के आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश में उनकी पदोन्नति की मांग को खारिज कर दिया गया था।

सहायक अध्यापकों का कहना था कि वे वर्ष 1998 में शिक्षा कर्मी ग्रेड-3 के रूप में नियुक्त हुए थे। वर्ष 2007 से उन्हें सहायक अध्यापक कैडर में शामिल कर लिया गया। इसके बावजूद विभाग ने उनकी वरिष्ठता 2001 से मानी और पदोन्नति से वंचित कर दिया।

विभाग ने दलील दी थी कि समायोजन वर्ष 2001 में हुआ, इसलिए वरिष्ठता वहीं से गिनी जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि 2008 के नियम लागू होने के बाद शिक्षा कर्मियों की सेवाएं ही वरिष्ठता का आधार होंगी।

अध्यापकों के लिए सुखद खबर

कोर्ट ने अपने आदेश में 25 अगस्त 2014 का विभागीय आदेश भी रद्द कर दिया। इस फैसले से सहायक अध्यापकों के लिए पदोन्नति का मार्ग साफ हो गया है। अब उन्हें वरिष्ठता का लाभ मिलेगा और लंबे समय से लंबित प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

For Feedback - editor@newsonehindi.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now