MP News : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पेंशनरों को राहत देते हुए सरकार को 32 माह का बकाया छठवें वेतनमान का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज सहित करने के निर्देश दिए।
जबलपुर हाई कोर्ट से पेंशनरों को बड़ी राहत
जबलपुर। सेवानिवृत्त पेंशनरों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि छठवें वेतनमान के शेष 32 माह का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज के साथ किया जाए।
इंदौर बेंच ने 15 अप्रैल 2024 को इसी मामले में फैसला दिया था। सरकार ने उस फैसले के खिलाफ युगलपीठ में अपील की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने वह अपील खारिज कर दी। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जो अभी लंबित है।
यह मामला मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघ और अन्य की ओर से उठाया गया था। संघ के पूर्व महामंत्री एच.पी. उरमलिया ने बताया कि प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख पेंशनरों को छठवें वेतनमान का 32 माह का लाभ अब तक नहीं मिला है।
पहले हाई कोर्ट ने वित्त विभाग को छह माह के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए थे। लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद संगठन ने शासन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर कोई स्थगन नहीं दिया है। इसलिए याचिकाओं को लंबित रखने का कोई कारण नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशनरों को उनका बकाया राशि ब्याज सहित दी जाए।







