Singrauli Sand Mining : सिंगरौली जिले में रेत उत्खनन पर रोक लगा दी गई है जिले के कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि सिंगरौली जिले में 1 जुलाई से रेत उत्खनन नहीं होगा हालांकि सिंगरौली जिले में रेत का अवैध कारोबार जोर-शोर से होता है अब कलेक्टर के इस आदेश के बाद यह देखना होगा कि खनन माफिया पर इस आदेश का असर होता है या नहीं.
क्या लिखा है कलेक्टर के आदेश में?
सिंगरौली कलेक्टर ने अपने आदेश में लिख कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सस्टनेबल सेन्ड माइनिंग मैनेजमेन्ट गाइड लाइन्स 2016 जारी की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.) का ज्ञाप क्रमांक 1136 दिनांक 14.06.2019 एवं संचालक भौमिकी तथा खनि. भोपाल का पत्र पृ. क्र. 8515 भोपाल दिनांक 18.06.2019 में दिये गये निर्देशानुसार जिला सिंगरौली के लिए स्थानीय मौसमी परिवर्तनों के आधार पर किये गये आंकलन एवं पूर्व के वर्षों में निर्धारित की गई मानसून अवधि के आंकड़ों के आधार पर जिला सिंगरौली हेतु वर्ष 2024-25 में वर्षा ऋतु के लिए मानसून सत्र की अवधि दिनांक 01 जुलाई 2024 से 01 अक्टूबर 2024 निर्धारित की जाती है। उपरोक्त निर्धारित अवधि के मध्य जिले में नदियों से रेत उत्खनन संक्रिया प्रतिबंधित रहेगी। तद्नुसार जिले में स्वीकृत रेत खदानों के ठेकेदार / एम०डी०ओ० द्वारा आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावे।