MP News : आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि ना घर के रहे ना घाट के आज हम आपको इसी कहावत को चरितार्थ करने वाली एक खबर से रूबरू करवाने वाले हैं जहां एक महिला ने अपने पति को धोखे में रखकर किसी गैर पुरुष के साथ कई बार संबंध बनाए इसके बाद पति से तलाक ले लिया फिर प्रेमी ने भी उसे महिला को छोड़ दिया महिला का केस जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी उसे बड़ा झटका दे दिया तो चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं.
क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला लखनऊ से अपने पति को छोड़कर भोपाल अपने कथित प्रेमी से मिलने के लिए आती थी और उसके साथ कई बार संबंध भी बनाएं महिला ने इसी बीच अपने पति से तलाक भी ले लिया और उसके कथित प्रेमी ने भी उस महिला का साथ छोड़ दिया इसके बाद महिला भोपाल के पिपलानी थाने में शादी का झांसा देकर कथित प्रेमी के विरुद्ध बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था और अब इस बलात्कार के मामले को हाई कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया है.
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि महिला पहले से ही विवाहित थी लिहाजा वह यह दावा नहीं कर सकती की संबंध बनाने की सहमति शादी का झांसा देकर किया गया था कोर्ट ने यह भी कहा की सहमति को गलत धारणा के आधार पर प्राप्त की गई सहमति नहीं माना जा सकता है इसलिए कथित प्रेमी के विरुद्ध दर्ज की गई FIR रद्द की जा रही है मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अन्य पुरुष के साथ लगातार संबंध में रहने वाली विवाहित महिला इस तरह का सहारा नहीं ले सकती कि उससे शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए गए थे याचिका के मुताबिक विवाहित महिला के 8 साल तक कथित प्रेमी से संबंध रहे हैं.
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