Singrauli Collector Action : सिंगरौली कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला ने एक बड़ी कार्यवाही की है जिससे गरीबों का शोषण करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक सबक मिलेगा आपको बता दे कि सिंगरौली कलेक्टर की जनसुनवाई में चिनगी टोला के निवासी हरिहर केवट पिता चुन्नू लाल केवट जोकि दोनों आंख से दिव्यांग थे वह वहां पहुंचकर अपनी अर्जी लगाई थे उन्होंने कलेक्टर सिंगरौली को 2 जुलाई को शिकायत दर्ज करवाई थी कि पटवारी राहुल दास साकेत को सीमांकर और पुल्ली फाट के लिए ₹10000 दिए थे लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया और अब इसी को लेकर सिंगरौली कलेक्टर ने बड़ी कार्यवाही कर दी है.
पटवारी राहुल दास साकेत हुए निलंबित
सिंगरौली कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला ने आदेश जारी करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया है कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सिंगरौली कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता श्री हरिहर पिता लालबहादुर केवट सा. चिनगीटोला तहसील बरगवाँ जिला सिंगरौली द्वारा शिकायत की गई है कि भूमि सीमांकन एवं पुल्ली फाट के लिए श्री राहुल दास साकेत पटवारी पूर्व हल्का ग्राम चिनगीटोला वर्तमान संलग्न तहसील कार्यालय सिंगरौली, जिला सिंगरौली द्वारा तत्कालिक हल्के में पदस्थापना के दौरान रुपये 10,000 (दस हजार) सुविधा शुल्क लिया गया है।
पटवारी जांच में पाए गए दोषी
उक्त शिकायत के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड देवसर जिला सिंगरौली से जांच कराई गई। उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड देवसर के पत्र क्रमांक/29/प्रवा./2024 सरई, दिनांक 05.07.2024 द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायकर्ता व ग्रामीणजनों से लिए गये कथन, स्थल पंचनामा, साक्षियों के बयान के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा रुपये 10,000 (दस हजार) बतौर रिश्वत लेने में भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। हल्का पटवारी द्वारा भूमि सीमांकन एवं पुल्ली फाट के लिए किसान से रिश्वत लेना कदाचरण की श्रेणी में आता है।
उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) एवं 3(2) के अंतर्गत कदाचरण एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही तथा उदासीनता का द्योतक है जो म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत दण्डनीय है।
अतः श्री राहुल दास साकेत पटवारी तत्कालीन हल्का चिनगीटोला, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति कदाचरण एवं अनुशासनहीनता किये जाने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री साकेत पटवारी का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार, तहसील देवसर जिला सिंगरौली नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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