Singrauli News : सत्र न्यायाधीश आरएन चंद के न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी के कथन सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्यारोपी को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्याभियुक्त रामजनम उर्फ भुअर साकेत निवासी मेढ़ौली मोरवा थाना को भादंवि की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास सहित 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है। बताते चलें कि आपसी विवाद को लेकर सुनियोजित तरीके से आरोपी बड़े भाई ने छोटे भाई को घर बुलाकर फावड़े से सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया था। गौरतलब है कि मोरवा थाना क्षेत्रांतर्गत लगभग 8 माह पूर्व हत्या की उक्त वारदात आरोपी द्वारा अंजाम दी गई थी। न्यायालय ने 4 दिसंबर 2023 के इस चर्चित मामले में तेजी से सुनवायी पूरी करते हुए दंडादेश पारित किया है। न्यायालय ने पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय प्रदान करने की मंशा को भी प्रकट किया है। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीएम शाह ने तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने आरोपी को कठोर सजा दिये जाने की मांग न्यायालय से की थी।
मृतक की पत्नी ने की थी नामजद शिकायत
अभियोजन के अनुसार फरियादी गुड्डी साकेत (मृतक की पत्नी) ने मोरवा थाना पुलिस को घ घटना की सूचना 4 दिसंबर 2023 को देते हुए आरोपी रामजनम उर्फ भुअर साकेत के विरूद्ध नामजद शिकायत की थी। जिसमें उल्लेख किया था कि वे लोग मोरवा के मेढ़ौली ग्राम में रहते हैं। आरोपी ने अपने छोटे भाई संजय को अपने घर बुलाया था, मेरे पति उसके यहां गये थे। कुछ देर बाद आरोपी की दूसरी पत्नी दौड़ते हुए मेरे यहां आई और बताया कि रामजनम ने संजय को फावड़े से निर्ममता से मार रहा है। उसने बताया कि दोनों शराब पीने के बाद खाना खाने के दौरान विवाद कर रहे हैं।
मुआवजा को लेकर हुआ था विवाद
आरोपी की दूसरी पत्नी ने मृतक की पत्नी को बताया कि मुआवजा और बंधक रखी बाइक को लेकर आपस में कहासुनी कर रहे थे, जो विवाद में तब्दील हो गई। इस पर फरियादिया उसके साथ घटना स्थल पहुंची, जहां लहूलुहान पति संजय जमीन पर गिर पड़ा मिला। उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना के बाद आरोपी वहां से भाग गया था। फरियादिया की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया। विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर मय चालान न्यायालय समक्ष पेश किया था।
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