Singrauli News : स्थानीय तहसील परिसर में आये दिन धरना प्रदर्शन करने, लोगों द्वारा ज्ञापन और अनावश्यक भीड़ जुटाकर शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति निर्मित को देख तहसील परिसर देवसर में शान्ति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना देखते हुए देवसर उपखंड मजिस्ट्रेट ने धारा 163 में निहित शक्तियों को उपयोग करते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार देवसर तहसील परिसर में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की चेष्ठा की जा सकती है। जिससे जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं। ऐसे में शान्ति व्यवस्था भंग होने को दृष्टिगत रखते हुये कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति कायम रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अखिलेश कुमार सिंह उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवसर ने ग्राम नौढ़िया स्थित तहसील परिसर देवसर का सम्पूर्ण क्षेत्र पूर्व में जनपद पंचायत देवसर की बाउण्ड्रीवाल और पश्चिमी सीमा में उपखण्ड कार्यालय के वाउण्ड्रीवाल उत्तरी सीमा में लोस केन्द्र की वाउण्ड्रीवाल व दक्षिणी सीमा में जपं के मुख्य द्वार के परिधि में आगामी आदेश तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। वही आदेश जारी होने के बाद उक्त तहसील परिधि में एक साथ 5 लोगो एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अतिशबाजी पटाखा का उपयोग निषेधित रहेगा।
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