CBI Investigation in MP : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है आपको बता दे की मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश में भी केंद्रीय जांच एजेंसीओं को मध्यप्रदेश में आने से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेना पड़ेगा बिना सरकार के परमिशन के सीबीआई जैसी अन्य केंद्रीय एजेंसियां जांच नहीं कर पाएंगी, जिसका एक नोटिफिकेशन भी गृह विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है तो चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं.
मध्यप्रदेश में सीबीआई की नो एंट्री
आपकी जानकारी के लिए बता दे की मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जांच एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारियों के आपराधिक मामले में जांच करने के लिए परमिशन लेनी होगी मतलब की सीबीआई सीधे कार्यवाही नहीं कर सकेगी जांच करने के लिए एजेंसियों को राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी इसके बाद ही जांच की जा सकती है.
1 जुलाई से लागू हो गया है नियम
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यह नियम 1 जुलाई 2024 से ही लागू हो गया है और इसका नोटिफिकेशन 16 जुलाई 2024 को जारी किया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गई इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी, व्यक्ति या राज्य में आने वाली संस्था की जांच करनी हो तो सीबीआई को मध्य प्रदेश प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होगी पूर्व में लिखित अनुमति के बिना कोई भी जांच नहीं की जाएगी.
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