Singrauli News : बहुविकलांगता के स्थान पर अस्थिबाधित श्रेणी का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र लगाकर शिक्षक की नई नियुक्ति पाने वाले 8 प्राथमिक शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। जिससे नई नियुक्ति वाले शिक्षकों में हड़कंप मचा है। बर्खास्तगी वाले शिक्षकों में माध्यमिक शाला हटका में पदस्थ वंदना शर्मा निवासी सिरोंज, माध्यमिक शाला छंदाना में पदस्थ भगवान सिंह सौंधिया निवासी खिलचीपुर, थडघटिया टोला धनहरा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक गगन शर्मा डोंगरपुर कैलराश, शासकीय विद्यालय कुसमहरा के प्राथमिक शिक्षक जितेंद्र सिंह यादव निवासी ग्वालियर, माध्यमिक शाला साजापानी के प्राथमिक शिक्षक राजेश कुमार निवासी सकरिया, प्राथमिक शाला घुरीताल में पदस्थ विनोद कुमार प्रजापति निवासी पचखोरा वैढ़न, प्राथमिक विद्यालय गोरबी कॉलरी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक मनोज तिवारी निवासी कोरसर चितरंगी, माध्यमिक शाला जुड़वार में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक नरेंद्र पटेल निवासी छतरपुर शामिल हैं।
अस्थि बाधित होने के शक में कराई गई जांच
जिला शिक्षा अधिकारी ने 6 अगस्त को जारी आदेश में कहा है कि दिव्यांगता श्रेणी का लाभ एकाधिक श्रेणी में दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया जाना था, लेकिन इन शिक्षकों पर अस्थि बाधित होने का शक था। इसके बाद डीपीआई के निर्देश पर दिव्यांगता श्रेणी में नियुक्ति पाये शिक्षकों की मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच कराई गई थी। जिसमें वंदना शर्मा 40 प्रतिशत अस्थिबाधित, भगवान सिंह सोधिया 65 प्रतिशत, गगन शर्मा 40 प्रतिशत, जितेंद्र सिंह 45 प्रतिशत, राजेश कुमार 40 प्रतिशत, विनोद कुमार प्रजापति 40 प्रतिशत, मनोज तिवारी 60 प्रतिशत व नरेंद्र पटेल 50 प्रतिशत अस्थि बाधित दिव्यांग की श्रेणी में पाये गये है।
सामान्य प्रशासन के प्रावधान के विरूद्ध लाभ आदेश में कहा है कि
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 व मप्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के अनुसार 6 प्रतिशत पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 जून 2014 को आरक्षण का लाभ दिव्यांगों को श्रेणीवार देने का आदेश दिया था। इस आधार पर प्रत्येक दिव्यांगता श्रेणी के लिए पृथक- पृथक आरक्षण देय है। प्रत्येक दिव्यांगता श्रेणी के लिए मेरिट के आधार पर प्रत्येक दिव्यांगता श्रेणी के लिए कट ऑफ भी अलग-अलग था.
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