MP News : मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का नया आदेश आया है जिसके तहत अब मध्य प्रदेश के कुछ मदरसों पर कार्यवाही हो सकती है और उनकी मान्यता तक रद्द हो सकती है आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं कि आखिर में मध्य प्रदेश सरकार ने किन मदरसों की मान्यता खत्म करने का फैसला किया है आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अब बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी कर ली है.
इन मदरसों पर होगी कड़ी कार्यवाही
शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के मदरसों में अब गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को उनके धर्म के अलावा दीनी तालीम या किसी दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है अगर सरकार से मान्यता प्राप्त और अनुदान लेने वाले मदरसे ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनको दिए जाने वाला अनुदान बंद कर दिया जाएगा इसके साथ ही ऐसे मदरसों की मान्यता भी निरस्त की जा सकती है. साथ ही जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर मदरसों में बच्चों के नाम फर्जी मिले तो भी कानूनी कार्रवाई होगी और अब इन मदरसों के भौतिक सत्यापन करने के भी आदेश दे दिए गए हैं.
इस कानून के तहत होगी कार्यवाही
स्कूल शिक्षा विभाग के तरफ से जारी किए गए आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का जिक्र किया गया है इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त और राज्य निधि से सहायता लेने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए ऐसी संस्था में या इसे संलग्न संस्था में धार्मिक उपासना में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा इसके साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मदरसों के भौतिक सत्यापन में तेजी लाने की भी बात कही है.
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