Singrauli News : सिंगरौली जिले के वैढ़न में पदस्थ बीआरसीसी फूल चन्द्र पटेल द्वारा अपने स्थानांतरण पर भ्रामक जानकारी देकर उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्टेप प्राप्त किया गया था जिसपर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल आयुक्त द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नोटिस जारी कर जवाब चाहा गाय है।
ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय वैढ़न में पदस्थ बीआरसीसी फूल चन्द्र पटेल के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिंगरौली से 27/10/2023 को कार्यवाही का प्रस्ताव दिया गया था। इस हेतु लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जांच समिति का गठन कर जांच करायी गयी जिसमें पाया गया कि बीआरसीसी वैढ़न फूल चंद्र पटेल का स्थानांतरण भाठा सतना के लिए किया गया जिसमें स्थानातरण आदेश दिनांक 28.08.2021 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष स्थगन प्राप्त करने हेतु झूटी एवं
भ्रामक जानकारी प्रस्तुत गई है कि उक्त शाला शास.उ.मा.वि. विन्ध्यनगर, सिंगरौली में फूल चंद्र पटेल एक मात्र अंग्रेजी के शिक्षक है, जबकि श्रीमती मीनू त्रिपाठी अंग्रेजी विषय की उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ष 2015 से कार्यरत है।
बीआरसी वैढ़न फूलचंदे पटेल का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होकर दण्डनीय पाया गया है। जिसपर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल आयुक्त शिल्पा गुप्ता द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कहा गया है कि क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे? 22 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि सूचना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की समयावधि में प्रतिवाद प्रस्तुत करें। यदि निश्चित समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त नहीं होता तो बीआरसीसी वैढ़न फूल चंन्द्र पटेल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दण्ड अधिरोपित किया जावेगा.
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