MP News : मध्यप्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत ऐसे प्राइमरी शिक्षक, जो बीएड की योग्यता के आधार पर शिक्षक बने थे, उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएंगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों पर लागू होगा।
खास बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया है। कुल 341 प्राइमरी टीचर में अगर किसी शिक्षक की योग्यता बीएड है और त्रुटिवश अगर डीएड भी लिखा है, तब भी ऐसे शिक्षक की नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। इनकी लिस्ट भी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है। ऐसे 25 जिलों की डीईओ को लिस्ट जारी की गई है।
इंद्रजाल के शिक्षा अधिकारियों को मिला आदेश
जिन डीईओ को बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद से बर्खास्त करने के लिए आदेश दिए गए हैं, उनमें आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा शामिल हैं।
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 3 मई 2024 को आदेश जारी कर कहा था कि 1 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारक उम्मीदवार को ही मान्य किया जाएगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। इस कारण बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षक के पात्र नहीं होंगे।
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