Singrauli News: खाद, बीज व अन्य उर्वरक बेचने वाले व्यापारियों को हिदायत दी गई है कि शासन द्वारा जो दर निर्धारित की गई है उसी दर पर किसानों को खाद बीज का विक्रय करें। निर्धारित दर से अधिक कीमत लेने पर दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। यह बात रविवार को उप संचालक कृषि आशीष पांडेय ने जिले के खाद व बीज विक्रेताओं की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद-बीज क्रय करने में किसी तरह की समस्या न हो इसके लिए शासन द्वारा निजी व्यापारियों को उर्वरक बिक्री करने के लाइसेंस दिये गये है। लिहाजा लाइसेंसी दुकानदार नियमों का पालन करते हुए खाद-बीज की बिक्री करें.
सल्फर व जिंक के बारे में करें जागरुक
उप संचालक कृषि ने निजी व्यापारियों की बैठक लेकर कहा कि किसानों को जिंक और सल्फर के उपयोग के बारे में जागरुक करें ताकि किसान रबी सीजन की बोनी में यूरिया, डीएपी खाद के साथ उर्वरक का भी उपयोग करें। कहा कि यूरिया-डीएपी की जगह जिंक व सल्फर का उपयोग करने से खेतों की उर्वरक क्षमता खराब नहीं होती और किसानों को उत्पादन भी अधिक मिलता है। लिहाजा अधिक से अधिक किसान सल्फर व जिंक का उपयोग करें। उन्होंने व्यापारियों से कहा की पीओएस मशीन से स्टॉक का भौतिक रुप से मिलान करते हुए उर्वरक का विक्रय करें और किसानों को क्रय की गई सामग्री का बिल अनिवार्य रुप से दें।
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