Singrauli today news : स्कूलों में नन्हे बच्चों को विभिन्न वेशभूषा पहनाने अथवा पात्र बनाने से पहले अभिभावकों की इजाजत अनिवार्य कर दी गई है। 12 दिसंबर को बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनुराग पांडेय ने सभी कलेक्टर व स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर स्कूलों में इसे अनिवार्य रूप से लागू कराने को कहा है। पत्र में कहा है कि विद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले चयनित बालक/बालिकाओं को विविध वेशभूषा एवं अन्य कोई पात्र बनाये जाने के लिए विद्यालय संस्था द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है। अनुमति मिलने पर ही उन्हें वेशभूषा पहनने अथवा पात्र बनाया जा सकेगा।
यह भी कहा है कि यदि अभिभावकों के अनुमति के बाद ही किसी भी बालक/बालिका को कार्यक्रम में शामिल किया जाय। यदि अभिभावकों के अनुमति के बगैर बच्चों की वेशभूषा वाले कार्यक्रम अथवा विशेष पात्र बनाया जाता है और इस संबंध में विवाद की स्थिति बनती है तो विद्यालय के विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसका दायित्व विद्यालय का होगा।
ये भी पढ़ें : Singrauli Today News : डेढ़ साल पहले लापता नाबालिका अब जाकर पड़ोसी जिले सीधी से मिली