मध्यप्रदेश में दो और कफ सिरप पर लगेगी रोक, जांच में जहरीला केमिकल मिलने का खुलासा

By: Degital Team

On: Tuesday, October 7, 2025 2:13 PM

मध्यप्रदेश में दो और कफ सिरप पर लगेगी रोक, जांच में जहरीला केमिकल मिलने का खुलासा
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मध्यप्रदेश में बिक रहे ‘Relife Syrup’ और ‘Respifresh TR Syrup’ की जांच में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की अधिक मात्रा पाई गई। सरकार ने दोनों सिरपों की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है।

मध्यप्रदेश में दो कफ सिरपों की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सरकार ने बिक्री पर लगाई रोक

मध्यप्रदेश में बाजार में बिक रहे दो कफ सिरपों पर अब रोक लगा दी गई है। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गुजरात में बने Relife Syrup और Respifresh TR Syrup में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है।

यह केमिकल इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। इसकी अधिक मात्रा शरीर में पहुंचने पर किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। कई मामलों में यह जानलेवा भी हो सकती है।

राज्य सरकार ने लगाई रोक

रिपोर्ट सामने आने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने दोनों सिरपों की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है। राज्य औषधि नियंत्रक ने आदेश जारी कर सभी जिलों में इन दवाओं की जांच के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सभी चिकित्सा अधिकारियों को दुकानों और अस्पतालों में इन सिरपों की जांच करनी होगी। अगर स्टॉक मिले तो उसे तुरंत सीज किया जाए।

जांच में क्या मिला ?

राज्य औषधि प्रयोगशाला में की गई जांच में यह सामने आया कि दोनों सिरपों में डायएथिलीन ग्लाइकॉल का स्तर निर्धारित मानक से बहुत ज्यादा है। यह वही केमिकल है, जो आम तौर पर औद्योगिक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

मध्यप्रदेश में दो और कफ सिरप पर लगेगी रोक, जांच में जहरीला केमिकल मिलने का खुलासा

कंपनियों पर होगी कार्रवाई

दोनों सिरप गुजरात की फार्मा कंपनियों में तैयार किए गए हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार को पत्र भेजकर निर्माण इकाई की जांच कराने की मांग की है। अधिकारियों के मुताबिक, इन सिरपों के कुछ बैच राज्य के कई जिलों में उपलब्ध थे। इन्हें अब बाजार से तुरंत हटाने के आदेश जारी किए गए हैं।

डायएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है?

डायएथिलीन ग्लाइकॉल एक रासायनिक सॉल्वेंट है। यह आमतौर पर औद्योगिक कामों में उपयोग होता है। कभी-कभी सस्ती दवा निर्माण में गलती या लापरवाही से यह मिल जाता है। इसकी अधिक मात्रा से शरीर में गंभीर नुकसान होता है। यह किडनी फेलियर, तंत्रिका तंत्र को नुकसान और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है।

केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस रिपोर्ट को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को भी भेजा गया है ताकि अन्य राज्यों में भी इन सिरपों की जांच की जा सके।

मध्यप्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास ये सिरप मौजूद हैं तो उनका उपयोग तुरंत बंद करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को जानकारी दें।

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