Singrauli News : जिले के चार उद्यौगिक कंपनियों के सीईओ एवं परियोजना प्रमुखों को कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये 10 जून को दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया है। जिले में स्थापित मेसर्स टीएचडीसी अमिलिया कोल माइंस, मेसर्स जेपी पावर वेन्चर्स अमिलिया नार्थ कोल परियोजना एपीएमडीसी सुलियरी कोल परियोजना एवं रिलायंस सासन पावर-कोल ब्लॉक अमलोरी को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चन्द्रशेखर शुक्ला ने धारा 33 दंप्रसं 1973 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नोटिस में उप खण्ड मजिस्टे्रट सिंगरौली से 20 मई को प्राप्त प्रतिवेदन का जिक्र किया है। नोटिस में इस बात का जिक्र किया गया है कि क्षेत्रिय निरीक्षण के दौरान सड़क मार्ग से कोयला परिवहन में लगे भारी मालवाहनों में कोयले का परिवहन सुनयोजित एवं व्यवस्थित तरीके से नही किया जा रहा है। अधिकांश ट्रकों में क्षमता से अधिक कोयले का परिवहन किया जा रहा है। साथ ही बंद कंटेनर, बिना ढके या आंशिक तिरपाल से ढककर कोयला परिवहन नही किया जा रहा है। कोयला परिवहन करने वाले वाहन अत्यधिक स्पीड से चलते हैं। परिणाम स्वरूप कोयला परिवहन के दौरान कोयले के डस्ट से लोगों के स्वास्थ्य पर व्यापक असर पड़ रहा है और लोगबाग श्वांस संबंधी रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। इसके अलावा तेज रफ्तार होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। कोयला बंद कंटेनर से ही परिवहन करे और समय- समय पर वाटर स्प्रिंक्लर तथा अन्य अचित आधुनिक संसाधनों से सड़क मार्ग को साफ करायें।
निरीक्षण दस्ते के साथ कोलवाहन करें परिवहन
कलेक्टर ने नोटिस में इस बात का भी जिक्र किया है कि एनसीएल के विभिन्न परियोजनाओं के कोयला खदानों में कार्यरत केन्द्रीय कार्यशाला जयंत, आईओसीएल तथा अन्य परियोजनाओं एवं संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों का जयंत, मोरवा, अनपरा, शक्तिनगर में आने जाने वाले यात्रियों की संख्या रहती है। जहां उस समयांतराल में यातायात दबाव कम करने के लिए ऐसे वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित सुनिश्चित करें। ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही कोयला परिवहन में वाहनों को समूह में एवं निरीक्षण दस्ते के साथ नियंत्रित मानक गति में आवागमन आवश्यक है। इसके अलावा उक्त मार्गों में चयनित स्थल पर उचित संसाधन क्रेन, जेसीबी, एम्बुलेंस एवं अन्य को उपलब्धता 24 घण्टे रहें। भविष्य में कोयला परिवहन के लिए यथा कन्वेयर, रेल मार्ग वैकल्पिक व्यवस्था करें।
कल दोपहर 2 बजे जवाब के साथ हो उपस्थ्ति
जिले में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के कारण वायु प्रदूषण में निरंतर वृद्धि को देखते हुये एनजीटी नई दिल्ली के द्वारा दिये गये निर्देशों तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा समय-समय पर पारित प्रस्तावों के अनुपालन में जिले में वायु प्रदूषण नियंत्रित किये जाने के दृष्टिकोण से कोयला परिवहन विनियमित किये जाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते रहे हैं। किन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान उक्त प्रतिबंधात्मक निर्देशों का पालन नही किया जा रहा है। जिससे जिले में व्यापक स्तर पर वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। सड़क मार्ग पर भारी माल वाहनों के खराब दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से मार्ग अवरूद्ध हो जाता है जिससे जनसामान्य का यातायात प्रभावित होता हैए साथ ही दिन.प्रतिदिन दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं। दुर्घटनाओं के कारण लगातार जनधन हानि हो रही है और लोगों में आकोश की स्थिति पनपती रहती है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होने की आशंका बनी रहती है। उक्त परियोजना प्रमुख 10 जून को दोपहर 2 बजे कलेक्टर के न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें।