Jhabua Court: बाबा जामसिंह द्वारा निर्मित प्रार्थना भवन में साप्ताहिक सामूहिक धर्मान्तरण बैठक आयोजित की जाती थी। जामसिंह ने उसे और गांव की सुरती बाई को 26 दिसंबर 2021 को सुबह लगभग 8:00 बजे ईसाई धर्मांतरण बैठक में बुलाया।
उन पर पानी छिड़का गया और बाइबिल पढ़ी गयी. टेटिया को यह भी प्रलोभन दिया गया कि यदि आप ईसाई हैं तो आपके पूरे परिवार को स्कूली शिक्षा और हमारी संस्था के अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा.
टेटिया ने किया इनकार, कोर्ट ने आरोपियों को दी सजा : टेटिया ने इसके लिए इनकार कर दिया. बाद में पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर फादर जामसिंह, पादरी अनसिंह और मंगू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अनसिंह से बाइबल, मार्कशीट, शपथ पत्र और एक स्टील का बर्तन जब्त कर पंचनामा बनाया।
इसके बाद गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गहन जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों को प्रामाणिक मानते हुए तीनों आरोपियों को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 (विधेयक-2021) की धारा 5 के तहत दोषी करार दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मानसिंह भूरिया ने मामले का संचालन किया। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक प्रेमसिंह परमार ने की।