Singrauli News : फरियादी शोभा सोनी ने दिनांक 25.03.2022 को थाना बिन्ध्यनगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि वह दिनांक 24.03.2022 को अपने भाई आनंद सोनी एवं जीजा सोमदत्त सोनी के साथ ज्वालामुखी मंदिर गयी थी तथा 6:30 बजे ऑटो से ज्वालामुखी वैधन की तरफ आ रही थी जब ऑटो आरटीओ चेक पोस्ट के आस पास पहुंचा तो पीछे से मोटरसाइकिल पर दो आदमी आए, मोटरसाइकिल सवार ने तेजी से उनके गले से सोने की मनचली छीन लिया और मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठे व्यक्ति पर झपट्टा मार दिया और उसका पर्स छीनकर मोटरसाइकिल से भाग गया। उसके गले से करीब 30 हजार रुपये कीमत का सोने का लॉकेट निकाल लिया। बैग के अंदर एक पर्स था और पर्स में एक जोड़ी चांदी की बिछिया और एक मोबाइल फोन था। बदमाश बैग छीनने वाले बिना नंबर प्लेट वाली काली मोटरसाइकिल से भागे।
उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना बिन्ध्यनगर में अपराध क्रमांक 133/2022 धारा 392, 394 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान पुलिस ने त्वरित जांच कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी का पता ज्ञात कर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया तथा चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्री आरएन चंद सत्र न्यायाधीश द्वारा मामले की सुनवाई के बाद आरोपी रविराज उर्फ मनु पांडे, उम्र 26 वर्ष और अखिलेश शाह, उम्र 27 वर्ष, दोनों ग्राम जुवाड़ी के निवासी हैं। मध्य प्रदेश के बिन्ध्यनगर जिले के सिंगरौली थाने के खिलाफ अपराध का दोषी पाते हुए उन्हें पांच साल की जेल और प्रत्येक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री संतोष पाठक, लोक अभियोजक एवं जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अभिषेक पांडे के साथ पूरी टीम रही।