MP Crime News : MP के अनूपपुर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 31 जुलाई 2018 की है. जहां दो भाइयों गोबिंद सिंह और पति सिंह के बीच पत्थर तोड़ने की मजदूरी के 400 रुपये को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट हो गई। तभी पति सिंह ने गोबिंद सिंह के सिर पर पत्थर से वार कर दिया. तभी गोबिंद सिंह ने पति सिंह पर भी लाठी से हमला कर दिया. इस घटना में पति सिंह की मौत हो गयी.
जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने मृतक पति सिंह की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए मारपीट व मारपीट के बारे में किसी को नहीं बताया. जिसके आधार पर आरोपी गोबिंद सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 177, 193, 203 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। जहां आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। विवेचना का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अदालत ने मृतक के 50 वर्षीय गोबिंद सिंह के खिलाफ करनपठार थाने में आईपीसी की धारा 302, 201, 177, 193, 203 के तहत मामला दर्ज किया है। कंचनपुर गांव निवासी भोग सिंह को पांच धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है।
आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 200 रुपये का जुर्माना, धारा 201 आईपीसी के तहत 05 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना, धारा 177 आईपीसी के तहत 06 महीने का साधारण कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, 1 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना।
आईपीसी की धारा 193 के तहत 500 रु. 203 आईपीसी में 6 महीने के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया और सभी जुर्माने को आजीवन कारावास और 4500 रुपये के जुर्माने से जोड़ा गया। वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नरेन्द्र दास मेहरा ने पैरवी की।