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मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इन लोगों को आयुष्मान योजना से किया बाहर, इनको नहीं मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज – MP Government Big Decision

न्यूज डेस्क
Last updated: 12 July 2024 19:01
न्यूज डेस्क
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2 Min Read
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इन लोगों को आयुष्मान योजना से किया बाहर, इनको नहीं मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज - MP Government Big Decision
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MP Government Big Decision : अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में पहले स्वीकृत पात्र श्रेणियां में सम्मिलित हितग्राहियों के अलावा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता तथा उषा कार्यकर्ता साथ ही आशा सुपरवाइजर कोटवार के साथ-साथ संविदा कर्मियों के लिए ₹500000 की स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया है लेकिन इसमें कुछ नियम और शर्तें भी लगा दी गई है चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं.

Contents
मांगी गई सूचीइन लोगों को रखा गया योजना से बाहर

मांगी गई सूची

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने महिला एवं बाल विकास सामान्य प्रशासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास राजस्व एमडी एनएचएम को सभी पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं जिससे सभी पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल सके.

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इन लोगों को रखा गया योजना से बाहर

सरकार ने कुछ नियम लगाए हैं जिससे इन लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा और यह लोग ₹500000 की स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ नहीं ले पाएंगे तो चलिए किन लोगों के लिए सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है बताते हैं.

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  • परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निशुल्क स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करता हो.
  • परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ केंद्र शासन अथवा राज्य शासन की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र हो.
  • स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य बीते 3 वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो.
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