Santa News: लापरवाही से हाइवा चलाकर मोटर सायकिल चालक को घसीटते ले जाने और बचाने आए अन्य मोटर सायकिल चालकों को कट मारने वाले ड्राइवर को अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अमरपाटन की अपर सत्र अदालत ने आरोपी जय कुमार पटेल पिता धर्मदास पटेल, निवासी झाली, देहात, जिला मैहर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ अजय कुमार सिंह ने पक्ष रखा। तीन की हुई मौत अभियोजन के अनुसार 29 अक्टूबर 2020 को मोटर सायकिल से जा रहे प्रमोद को टक्कर मारी, जिससे उसकी मोटर सायकिल हाइवा में फंस गई, जिसे घसीटते हुए हाइवा चालक चलता रहा। मौजूद लोगों ने हाइवा चालक को रोकने का प्रयास किया तो वह नहीं रुका और रास्ते से जा रहे एक अन्य वाहन चालक इंद्रभान लोधी को भी टक्कर मारा, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई।
आगे जा रही एक अन्य मोटर सायकिल चालक को भी टक्कर मारा, जिससे वह घायल हो गया। इसके अलावा हाइवा को रुकवा रहे फरियादी भूपेन्द्र कुमार द्विवेदी को भी कट मारा, जिससे वह सड़क पर गिर गया। भाग रहे चालक को ट्रक समेत लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और घायलों को अमरपाटन शासकीय हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 304 और 308 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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