Singrauli News : किशोरी का अपहरण कर जबरन ज्यादती करने के जियावन थाना क्षेत्र के लगभग एक साल पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। पीड़िता के कथन व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पाक्सो विशेष न्यायालय देवसर ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में विशेष न्यायाधीश सोनल चौरसिया के न्यायालय ने अभियुक्त रामानंद साकेत उर्फ बबलू निवासी ग्राम पुरानी देवसर थाना जियावन को धारा 5(1) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3 (ए) सहपठित धारा 4(1) पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास सहित 5 हजार रूपये के अर्थदंड अधिरोपित किए जाने का दंडादेश पारित किया है।
न्यायालय ने किशोरी के अपहरण के मामले में भी कठोर दंड की सजा मुकर्रर की है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मार्कण्डेय मणि त्रिपाठी ने तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय आरोपी को कठोर सजा दिए जाने की मांग भी की। मामले में पुलिस विवेचक भीपेन्द्र पाठक ने आरोपी को गिरफ्तार पश्चात चिकित्सीय व अन्य विधिक पहलुओं को समाहित कर न्यायालय समक्ष मयचालान प्रस्तुत किया था।
किशोरी को रखा था घर में
आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर उसे अपने घर में बंधक बना रखा था। लगभग 10 दिनों तक आरोपी उससे जबरन ज्यादती भी करता रहा। शिकायत पश्चात पुलिस ने किशोरी को आरोपी के घर से दस्तयाब किया था। परिजनों ने 11 जुलाई 2023 की घटना पश्चात पुलिस थाने में आरोपी के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी थी। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।