Sidhi Peshab Kand News : सीधी (Sidhi) में आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने वाले बीजेपी नेता (BjP Leader) के खिलाफ एनएसए (NSA) के तहत कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ता कंचन शुक्ला (Kanchan Shukla) की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनके पति प्रवेश शुक्ला एक पार्टी नेता हैं। उनके पति द्वारा एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। प्रशासन ने उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की है.
याचिका में एनएसए कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, जिसके चलते प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की. एनएसए की कार्रवाई अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.
सरकार की ओर से डबल बेंच को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ लोक व्यवस्था में कार्रवाई की गयी है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का भी जिक्र किया गया है.
राज्य सरकार भी एनएसए के इस कदम से सहमत है. याचिकाकर्ता ने कहा कि वायरल वीडियो साल 2020 का है. तीन साल बाद वीडियो के आधार पर एनएसए द्वारा कार्रवाई करना गैरकानूनी है.
कोई दंगा या संघर्ष की स्थिति नहीं थी. सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के पोस्ट के हवाले से कहा गया कि यह कार्रवाई प्रकाशन आदेश के तहत नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के आदेश पर की गयी है. सुनवाई के बाद डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया।