MP Election 2023 : निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रभावी समय में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डोर टू डोर कैम्पेन, एसएमएस, व्हाट्सएप, काल्स, लाउड स्पीकर आदि अन्य किसी माध्यम से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।
निर्वाचन आयोग ने आम आदमी की निजता एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु यह निर्देश दिये हैं। राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।
ये भी पढ़ें : 72 billion box office collection : इस फिल्म ने सबको बनाया दीवाना 72 अरब का कलेक्शन कर किया हैरान
ये भी पढ़ें : Bollywood Kissa : जिसने अमिताभ बच्चन को कहा था अपना दूसरा बेटा, उसी के साथ अभिताभ ने की कभी माफ़ ना करने वाली गलती