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Singrauli Collector Order : कोयला परिवहन करने वाले सावधान! अब सड़क पर नहीं चलेगी हुडदंगई, लागू हुए नये नियम

न्यूज डेस्क
Last updated: 24 May 2024 18:58
न्यूज डेस्क
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4 Min Read
Singrauli Collector Order : कोयला परिवहन करने वाले सावधान! अब सड़क पर नहीं चलेगी हुडदंगई, लागू हुए नये नियम
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Singrauli Collector Order : सिंगरौली जिले में बढ़ते औद्योगीकरण के फलस्वरूप अत्यधिक संख्या में भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षेत्र में कोयले की धूल उड़ती है जिसके कारण व्यापक स्तर पर वायु प्रदूषण होता है। माननीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त स्थिति को नियंत्रित किये जाने के दृष्टिकोण से समय-समय पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक-पुअ./जिविशा/ सिंगरौली/2024 (282) दिनांक 03.05.2024 से प्रतिवेदित किया गया है कि सिंगरौली जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले मार्गो अनुभाग विंध्यनगर के कस्बा क्षेत्र अमलोरी मोड़ से माजन मोड़, परसौना सड़क मार्ग पर वाहनों के अधिक संख्या में आवागमन एवं जिले में प्रदूषण के स्तर को देखते हुये, सिंगरौली जिले में कोयला एवं राखड़ परिवहन को विनियमित किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अमलोरी मोड़ से माजन मोड़, परसौना सड़क मार्ग से एवं राखड़ परिवहन प्रतिबंधित किया जाना उचित होगा।”

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इन नियमों के अनुसार ही होगा कोयले का परिवहन

  1. सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में कोयला एवं राखड़ का परिवहन करने वाले सभी भारी वाहनों का संचालन केवल “विहित प्राधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी” की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये कोयला एवं राखड़ का परिवहन सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में प्रतिबंधित रहेगा।
  2. सिंगरौली जिले में केवल बन्द वाहन में ही कोयला परिवहन किये जाने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। परिवहनकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि परिवहन के दौरान कोयला या कोयले की धूल तथा राखड़ किसी भी दशा सड़क पर न गिरे एवं वातावरण में न फैले।
  3. सिंगरौली जिले में राखड़ (ऐस) का परिवहन बंद कंटेनरों में ही किया जा सकेगा। खुले वाहनों में राखड़ परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
  4. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में कोयला परिवहन करने वाले सभी भारी वाहनों में निर्धारित गति सीमा 25.00 कि.मी. /घंटा की गति से संचालन हेतु स्पीड गवर्नर लगवाना अनिवार्य होगा।
  5. कोयला परिवहन करने वाले वाहनों को शहरी क्षेत्र के अंतर्गत निगाही अमलोरी मोड़ – माजन मोड़-परसौना सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति नहीं होगी। उक्त मार्ग से कोयला परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
  6. सिंगरौली जिले में कोयला परिवहन की संबंधित अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा केवल निर्धारित मार्ग से, निर्धारित गति सीमा (25.00 कि.मी./घंटा) में तथा कन्वाय के रूप में वाहनों के संचालन की शर्तों के साथ दी जा सकेगी। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित कोल परियोजना, केता परियोजना/ उपभोक्ता कंपनी तथा संबंधित कोल ट्रांसपोर्टर तीनों उत्तरदायी होंगे।
  7. इस आदेश के प्रयोजन के हेतु “समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों” को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत “विहित प्राधिकारी” घोषित किया जाता है। “विहित प्राधिकारी” वाहनों का विवरण एवं परिवहन हेतु निर्धारित मार्ग का उल्लेख करते हुये सशर्त परिवहन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
  8. कोयला एवं राखड़ परिवहन को छोड़कर अन्य भारी छोटे वाहनों के आवागमन पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा, यह निषेधाज्ञा सम्पूर्ण जिला सिंगरौली क्षेत्रांतर्गत दिनांक 24.05.2024 से दिनांक 23.07.2024 तक प्रभावशील रहेगी।

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