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स्टेट

MP News : अब आपके घर पर भी नहीं चलेगा बुलडोजर आज ही करलें ये काम, 31 तारीख है लास्ट डेट

न्यूज डेस्क
Last updated: 27 May 2024 06:29
न्यूज डेस्क
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2 Min Read
MP News : अब आपके घर पर भी नहीं चलेगा बुलडोजर आज ही करलें ये काम, 31 तारीख है लास्ट डेट
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MP News : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अवैध आवासीय निर्माण या व्यावसायिक निर्माण करने वालों को राहत दी है। 31 अगस्त 2024 तक राज्य में 30 फीसदी तक अवैध निर्माण को वैध किया जा सकता है.

क्या है नया नियम

नए नियमों के मुताबिक, मालिकों को आवासीय संपत्तियों के लिए बाजार मूल्य का 12% और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए 18% का भुगतान करना होगा। यह राहत 1 जनवरी, 2021 से पहले जारी किए गए बिल्डिंग परमिट वाले भवनों पर लागू होती है। इस कदम का उद्देश्य नगर निकायों के लिए वित्तीय कठिनाइयों को कम करना है।

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बता दें कि राज्य भर के नगर निगमों और निकायों की वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए कंपाउंडिंग नियमों को संशोधित किया गया है। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण पूर्ववत व्यवस्था बरकरार रखी गई है। सरकार ने पहले ऐसे 30 प्रतिशत तक अवैध निर्माणों को वैध करने की अनुमति दी थी। हालाँकि, पिछली सत्यापन अवधि समाप्त हो चुकी थी और मांग की जा रही थी कि जिनके निर्माण का सत्यापन नहीं हो सका, उन्हें एक और अवसर प्रदान किया जाए।

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जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने नगर विकास एवं आवास विभाग को इस अवसर को सीमित समय के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया. परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगर निगम (बिना अनुमति के भवन निर्माण के अपराधों, शुल्क और शर्तों का उपशमन) नियम, 2016 में संशोधन किया गया है।

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