Singrauli News : सिंगरौली-न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली के द्वारा कूट रचित पट्टा तैयार करने के आरोप में संबंधितो के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है।
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि संत काछी पिता शीतलाधारी काछी निवासी ग्राम झलरी तहसील सरई के द्वारा शासकीय भूमि ग्राम झलरी के आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 4.13 एकड़ का व्यवस्थापन पट्टा से संबंधित प्रकरण कलेक्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा प्रकरण का विधिवत अवलोकन एवं सुनवाई के पश्चात इस आशय के आदेश पारित किये गये है कि आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथाकथित पट्टा कूटरचित तैयार कराया गया है। साथ ही आवेदक संतन पिता शीतलाधारी काछी एवं पट्टे में उल्लेखित दूसरे व्यक्ति मटुकलाल पिता बबई तेली की दुरभि संधित से कूट रचना के तहत तैयार किया गया है।
यह कृत्य शासकीय भूमि पर अपना स्वत्व स्थापित करने के आशय से किया गया है। एवं कूट रचना एवं न्यायालय के साथ धोखाधड़ी का कृत्य है जो भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानो के तहत दण्डनीय अपराध है। आवेदक वा उक्त कृत्य में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थति कराते हुये कार्यवाही किया जाना प्रसंगिक है। न्यायालय के सम्पूर्ण विवेचना एवं निष्कर्ष के अवलोकन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को न्यायालय द्वारा अस्वीकार्य करते हुये तहसीलदार सरई को आदेशित किया गया है कि आवेदक संतन पिता शीतलाधर काछी एवं पट्टे में उल्लेखित दूसरे व्यक्ति मटुक लाल पिता बवाई तेली सहित अन्य व्यक्ति जो कृत्य में सलिप्त पायें जाये के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक दर्ज कराते हुये कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।