MP News : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को 35 वर्ष पूर्ण होने पर चतुर्थ वेतनमान घोषित किया गया था। इसी के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि इस आदेश को सभी कंपनियों में लागू किया जाये, जिससे 35 वर्ष पूर्ण कर चुके अधिकारियों/कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार, कंपनी कैडर के अधिकारियों के दूसरे उच्च वेतनमान में अधीक्षण अभियंता समकक्ष की विसंगति, O3ë (ओ-3 स्टार) के रूप में थी, उसको भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के बिन्दुओं पर पृथक-पृथक चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन मांगों पर कार्य-योजना बनाकर क्रमबद्ध निर्णय लेंगे। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कैशलेस हेल्थ इन्श्योरेंस के संबंध में कर्मचारियों से चर्चा कर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। बैठक में वेतन विसंगति, नियुक्ति, वर्षों से लंबित नाइट शिफ्ट अलाउंस आदि बेनिफिट, विद्युत अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा और बिजली कंपनियों में चालू प्रभार वरिष्ठता के आधार पर देने के संबंध में चर्चा हुई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव एवं पॉवर इंजीनियर्स एण्ड एम्पलॉइज एसोसिएशन और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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