Singrauli Prayagraj Highway : मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के बीच सिंगरौली – प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होना है जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत भू-अर्जन का कार्य सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सिंगरौली जिले के 70 कि.मी. की दूरी में तहसील चितरंगी एवं दुधमनियाँ के ग्राम प्रभावित है।
ये रही आठ मुख्य बातें
- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना दिनांक 11.03.2024 को प्रकाशित की गई है।
- संयुक्त जाँच दलों का गठन :- भू-अर्जन प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी, निष्पक्ष हो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जॉच दलों का गठन किया गया है।
- जियो टैगिंग एवं स्थल पंचनामा :- संयुक्त सर्वे दल द्वारा नवीन निर्माण पर मुआवजा प्रदाय न हो इस हेतु प्रत्येक मकान / संरचना की जियो टैगिंग युक्त फोटोग्राफ्स लिये गये हैं जिसमें समय एवं तिथि युक्त फोटो लिया जाकर पंचनामा में संलग्न किया गया है। धारा 3ए के उपरांत निर्मित किये गये मकानों / संरचनाओं के लिए कोई भी मुआवजा प्राप्त नही होगा ऐसे व्यक्ति अपात्रता के श्रेणी में रखे गये हैं।
- समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन:- भू-अर्जन प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी हो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ण सतर्कता बरती गई है। समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया है। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि धारा 3ए की अधिसूचना प्रकाशन उपरांत किसी प्रकार का नवीन निर्माण न किया जाए।
- सूचना पटलों का प्रदर्शन :- इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण होने वाले समस्त ग्रामों में इस आशय कि सूचना पटल लगाये गये हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 135 सी के भूमि अधिग्रहण हेतु 3 ए की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है। राजमार्ग हेतु अधिग्रहण से प्रभावित आराजियों पर कोई भी निर्माण न करें इस प्रकार के नियम विरूद्ध निमार्णो पर मुआवज राशि देय नही होगी।
- लाउडस्पीकर द्वारा मुनादी:- अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में लाउडस्पीकर लगाकर आटो के माध्यम से इस आशय की मुनादी कराई गई है कि धारा 3ए की अधिसूचना के उपरांत किसी भी प्रकार के मकानों / सरंचनाओं का निर्माण न करें। इस प्रकार के नियम विरूद्ध मकानों पर मुआवजा राशि देय नही होगी।
- चौपाल एवं जनसभा के माध्यम से जागरूकता:- साथ ही भू-अर्जन से प्रभावित समस्त ग्रामों के निवासियों को सक्षम प्राधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा लोगों को समझाईश दी गई है कि कोई भी नवीन निर्माण न करें ऐसे निर्माणों के लिए कोई मुआवजा की राशि प्राप्त नही होगी।
- समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जागरूकता के लिए उठाये गये कदम:- इसी प्रकार विभिन्न समाचार पत्रों में भी इस आशय कि खबर प्रकाशित कराई गई है कि धारा 3ए के उपरांत किये गये निर्माणों पर किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त नही होगा।
उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 1 से लगायत 8 अनुसार पारदर्शी सर्वे तथा वैधानिक मुआवजा निर्धारण हेतु कदम उठाए गए है जिससे किसी भी अपात्र व्यक्ति को मुआवजा प्राप्त नही होगा। साथ ही धारा 3ए के उपरांत निर्मित परिसम्पतियों पर कोई मुआवजा देय नही होगा।