Jabalpur News : जबलपुर जिला आपूर्ति नियंत्रक ने तहसीलदार अधारताल को पत्र लिखकर राशन दुकान क्रमांक 3304082 की संचालनकर्ता संस्था जन कल्याण उपभोक्ता सहकारी भंडार के अध्यक्ष राजू चौधरी और विक्रेता राम किशोर काछी की सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उक्त दुकान से राशन के अनाज की कालाबाजारी की गई थी जिससे शासन को करीब 26 लाख रुपयों की क्षति हुई और अब उसकी वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।
संयुक्त कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक नदीमा शीरी द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि उक्त राशन दुकान की जाँच सहायक आपूर्ति अधिकारी श्रीमती अनीता सोरते द्वारा अगस्त 2023 में की गई एवं दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर राशि 26,62,990 रुपये कीमत की राशन सामग्री स्टॉक में कम पाई गई। जाँच अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि राजू चौधरी एवं राम किशोर काछी द्वारा गरीब हितग्राहियों को वितरण हेतु उनको प्रदाय की गई राशन सामग्री को उपभोक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर निजी लाभ के लिए कालाबाजारी, व्यपवर्तन करते हुए शासन को 26 लाख रुपयों से अधिक की राशि की क्षति पहुँचाई गई।
उक्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा संस्था के अध्यक्ष राजू चौधरी पिता स्व. छेदीलाल चौधरी उम्र 55 वर्ष निवासी गोहलपुर थाने के पास एवं विक्रेता रामकिशोर काछी पिता स्व. राम प्यारे उम 72 वर्ष, निवासी लालमाटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था एवं 3 दिवस के अंदर उक्त राशि शासकीय मद में जमा कराने आदेशित किया गया था, किन्तु उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है।
कुर्क कर होगी नीलामी
बताया जाता है कि सम्पत्ति की जानकारी मिलने के बाद राजस्व अमले द्वारा सम्पत्ति कुर्क की जाएगी और उसके बाद नीलामी के जरिए सरकार को हुए नुकसान की वसूली होगी। हालांकि अभी इस मामले में पुलिस में एफआईआर भी नहीं कराई गई हैं, जबकि व्यपवर्तन के मामले में सीधे एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ये भी पढ़ें : BSNL New Customers Increase : बीएसएनएल के आए अच्छे दिन, प्रतिदिन जुड़ रहे हैं 1 लाख नए ग्राहक