MP News: लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जारी किए गए एक आदेश का अब विरोध शुरू हो गया है आपको बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रभार के लिए अब बीएड की योग्यता अनिवार्य कर दी गई है मतलब कि अब इस काउंसलिंग में भाग लेने वाले शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है और अब बीटीसी, बीटीआई, डीएड या अन्य उपाधि वाले शिक्षक इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं माध्यमिक शिक्षकों से उच्च माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार के लिए शिक्षकों की संख्या ज्यादा होने के वजह से संभाग स्तर पर विकेंद्रीकृत रूप से काउंसलिंग करवाई जाएगी डीपीआई स्तर से संभाग वार शिक्षकों एवं खाली स्थान की सूची उपलब्ध करवा दी गई है.
हजारों शिक्षक रह जाएंगे वंचित
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इस काउंसलिंग के लिए बीएड अनिवार्य होने से प्रदेश भर के करीब डेढ़ हजार से ज्यादा शिक्षक उच्च पद प्रहार से वंचित रह जाएंगे यह पूरी प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी इसके साथ ही शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि पिछले वर्ष काउंसलिंग में बीटीआई / डीएड योग्यताधारी शिक्षकों को उच्च पद प्रभार प्रक्रिया में शामिल किया गया था और उनका कहना है कि संगठन ने यह मांग की है कि पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी उच्च पदभार प्रक्रिया की काउंसलिंग आयोजित की जाए.
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