Sidhi News : नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बोरबेल जिनकी केसिंग पाइप निकाल ली जाती है अथवा खराब व फेल हो जाने के कारण उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है. जिससे बोर धसक कर खतरनाक हो जाते है। इसी प्रकार कुओं तथा बावड़ियों के उपर फर्शी गर्डर डालकर अथवा सीमेन्ट कांकीट के ऐसे निर्माण कर लिए जाते है, जिनके धसकने से बच्चों के गिरने तथा अन्य गंभीर घटनाएं होती है। इन घटनाओं के घटित होने से आपदा प्रबंधन की आकस्मिक स्थिति तथा उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों से प्रशासन को सामना करना पड़ता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासकीय विभागों द्वारा जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कराये गए ऐसे बोर जो फेल हो गये है, उन्हें सूचीबद्ध किया जाय तथा कैप लगाकर तत्काल पाटनें की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावे। जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भूमि स्वामी जिनकी भूमि पर खुले बोरवेल अथवा कुओं, बावड़िया, खुले जल स्त्रोत एवं गड्डें पाई जाती है, उनका सर्वेक्षण कराया जाकर सूचीबद्ध किया जाये तथा ऐसी संरचनाओं को तत्काल बंद कराने की कार्यवाही की जाए।
इसी प्रकार जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिना जगत के कुओं एवं खुले कुओं में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, ऐसे कुओं के जगत बडे करवाकर एवं जाली लगाकर बंद करने की कार्यवाही की जाय। निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर संबंधित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना देगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे खुले बोर तथा कुओं व बावड़ी पर से उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर पाटने की कार्यवाही की जावेगी।
उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय के माध्यम से सुनिश्चित की जाय तथा उक्त कार्य में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वशूल की जाये। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे भूमि स्वामियों पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल व कुएं पाटने के निर्देशों का पालन नहीं किया है, के विरुद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही 03 दिवस के अंदर की जाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।