Singrauli News : सिंगरौली. नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा का फैसला सुनाया है, साथ ही आरोपी को पांच हजार का जुर्माना भी देना होगा.
क्या है पूरा मामला
विंध्यनगर थाना में 28 अगस्त 2022 को पीड़िता परिजनों के साथ पहुंची। शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 27 अगस्त 2022 को वह एनटीपीसी कॉलोनी से रात 10 बजे घर वापस आ रही थी तभी मस्जिद के बगल में पहुंची तो वहां पर आरोपी सुनील बंसल मिला और जबरन पास के एक घर में ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद अभियुक्त ने उसे रात भर कमरे में रोककर रखा था। दूसरे दिन सुबह आरोपी उसे छोडकर वहां से भाग गया था।
रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा का
फैसला सुनाया है। पीड़िता की तरफ से अदालत में एडीपीओ आनंद कमलापुरी ने पैरवी की है।
प्रकरण में सुनवाई करते हुए वारीन्द्र कुमार तिवारी विशेष न्यायाधीश ने आरोपी सुनील कुमार बंसल पिता रुकमणी बंसल उम्र 26 वर्ष वर्तमान निवासी मस्जिद के पीछे ग्रीनहट कॉलोनी थाना विंध्यनगर, स्थाई निवासी ग्राम डोडकी चौकी कुंदवार थाना जियावन को अपहरण व दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं सहित 5 (एल) / 6 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाए जाने पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास का फैसला सुनाया है।