Singrauli News : दोपहिया (two wheeler), चार पहिया (four wheeler) और लोडिंग वाहनों (loading vehicles) सहित सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) लगाना अनिवार्य है।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन निर्माता कंपनियों और उनके डीलरों को 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया है, इन्हें लगाने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर, 2023 है। जो वाहन मालिक किसी कारणवश अभी तक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं लगवा पाए हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ये प्लेटें एल्यूमीनियम से बनी होती हैं। जिसके ऊपर एक होलोग्राम भी लगा है जो क्रोमियम आधारित है। एक तरह के स्टीकर की तरह दिखने वाले होलोग्राम में वाहन की पूरी जानकारी होती है। सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) पर एक अनोखा लेजर कोड भी छपा होता है। प्रत्येक वाहन का एक अलग कोड होता है। इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता.
इस प्लेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार टूटने के बाद इसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, साथ ही इस प्लेट को बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है ताकि कोई नकली प्लेट न बना सके. इससे वाहन की सुरक्षा बढ़ जाती है और उसे चोरी या दुरुपयोग होने से बचाया जा सकता है।