Singrauli Jila Badar : सिंगरौली जिले (Singrauli district) में कानून और व्यवस्था बनायें रखने के लिए आदतन अपराधियों तथा असमाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही कि जा रही है।
इस क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरूण परमार ने आदतन अपराधी राजू उर्फ राजकुमार आयु 31 पिता फौजदार साहू निवासी ग्राम हिर्रवाह थाना बैढ़न एवं कन्हैया उर्फ बीरेन्द सिंह उम्र 27 वर्ष पिता दशरथ सिंह निवासी ग्राम खुटार थाना बैढ़न को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेष दिये है।
आदतनन अपराधी राजू उर्फ राजकुमार एवं कन्हैया उर्फ बीरेन्द्र सिंह को सिंगरौली सहित सीधी एवं रीवा जिले कि राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर रहने के आदेश दियें गयें है।
यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य सुरंक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत दियें गयें है। इस संबंध मे पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी द्वारा दियें गये प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार ग्राम हिर्रवाह निवासी राजू उर्फ राजकुमार एवं कन्हैया उर्फ बीरेन्द्र सिंह पर सिंगरौली जिलें के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 10 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
इनमें चोरी,मारपीट, लोगो को डराने धमकाने, गृह भेदन, लूट, एवं डकैती सहित अन्य अपराध शामिल है।
इसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण आम जनता में भय उत्पन्न हो रहा था। तथा लोक शांति को गंभीर खतरा था बार बार प्रतिबंधत्मक कार्यवाही करने के बावजूद उनकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नही आ रही थी ।
जिसके कारण जिला बदर कि कार्यवाही कि गई है। आदतन अपराधियो को एक वर्ष कि समय सीमा में सक्षम अधिकारी कि लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश करेगे। इसका उल्लघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरंक्षा अधिनियम कि धारा 14 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही कि जायेंगी।