MP Election 2023 : भारत निर्वाचन आयोग ने MP में भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर 21 नवंबर को पुनर्मतदान का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार किशुपुरा में मतदान केंद्र संख्या 71 के अंतर्गत मतदेय संख्या तीन पर सुबह सात बजे से शाम छह बजे के बीच मतदान होगा.
बीच की उँगली पर लगाई जायेगी स्याही
बीच की उँगली पर लगाई जायेगी स्याही
निर्वाचन आयोग ने कहा कि वोटर्स की बीच की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी. आयोग के मुताबिक, जिला निर्वाचन अधिकारी को पुनर्मतदान का आदेश जारी कर दिया गया है।
गोपनीयता भंग होने के कारण उठाया गया कदम
जिले के एक अधिकारी ने कहा कि गोपनीयता भंग होने के कारण पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहां किशुपुरा में संबंधित मतदेय केंद्र पर 17 नवंबर को मतदान के दौरान वीडियो बनाया था.
चार मतदानकर्मी सदस्य निलंबित
जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि गोपनीयता भंग करने के लिए मतदानकर्मियों के दल के चार सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है।
आदर्श आचार संहिता से जुड़े सभी नियमों का होगा पालन
उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदेय केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी और आदर्श आचार संहिता से जुड़े अन्य सभी नियमों का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान के दौरान मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.