MP NEWS : मध्यप्रदेश के सभी नगरीय निकायों द्वारा खुले में मांस-मछली बेचने और नियमों का उल्लंघन करने वाले मांस-मछली विक्रेताओं के विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई जारी है। सोमवार को प्रदेश के 16 नगर निगमों, 99 नगर पालिकाओं और 298 नगर परिषदों सहित सभी 413 नगरीय निकायों में कुल 651 विक्रय केन्द्रों पर कार्रवाई की गई। नगरीय निकायों द्वारा संबंधितों पर कार्रवाई कर 76 हजार 400 रूपये का अर्थदंड भी वसूला गया। सर्वाधिक 28 हजार 250 रुपए का अर्थदंड जबलपुर संभाग के नगरीय निकायों द्वारा वसूला गया। इसके अतिरिक्त सभी संभागों में बड़े पैमाने पर मांस-मछली के अवैध विक्रय पर विधिनुरूप कार्रवाई की गई।
उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा विभागीय आयुक्त के निर्देश पर मांस-मछली के अवैध विक्रय एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर इसकी जानकारी सभी नगरीय निकायों द्वारा रोजाना गूगल शीट में अद्यतन की जा रही है।
सिंगरौली में 5000 का जुर्माना
नगर पालिक निगम सिंगरौली आयुक्त दया किशन शर्मा के आदेशानुसार और उपायुक्त आर पी बैस के निर्देशन मे बैंढन जोन मे निर्देशों की अवहेलना करने वालो के लिए अभियान चलाया गया जिसके तहत खुले मे मांस की बिक्री करने वाले दुकानदारों और सिंगल युज प्लास्टिक का उपयोग व बिक्री करने वालो पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही की गई।
बिलौंजी स्थित मिट मंडी के 10 मांस और मछली विक्रेताओं से 5000 का जुर्माना वसूला गया वही बैंढन के व्यवसायिक क्षेत्र से 24 दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और भंडारण के लिए स्पॉट फाइन के रूप मे 2400 रुपये की वसूली की जाकर 12 किलो प्लास्टिक की जब्ती की गयी।
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