Singrauli News : वैढ़न, सिंगरौली भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रमो के अनुसार निर्वाचन 2024 हेतु मतगणना दिनांक 04.06.2024 को मतगणना स्थल शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय बैढ़न पचौर जिला सिंगरौली में सम्पादित कराई जानी है। मतगणना स्थल पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किये गये, है। जारी आदेश के तहत मतगणना स्थल पालीटेक्निक कालेज की 200 मीटर की परधि एवं तेलाई मोड़ से जिला जेल के सामने तक मेन रोड में लाउडस्पीकर का उपयोग करना जूलूश, रैली या आम सभा तथा पाँच या उससे अधिक व्यक्ति का एकंत्र रहना प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना अनुमति मोबाईल फोन, कैमरा, लेपटाप या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण मतगणना स्थल शासकीय पालीटेक्निक कालेज में उपकरण लेकर जाना एवं साथ रखना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ऐसा कोई भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा जिन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र जारी न किया गया हो । प्रवेश पत्र धारक व्यक्ति को ही मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति होगी। जारी आदेश के तहत यह आदेश इन आयोजन पर लागू नही होगा सुरंक्षा बल, प्रांतीय शसस्त्र बल, मध्यप्रदेश पुलिस, होम गार्ड, राज्य तथा केन्द्रीय सुरक्षा बल के सदस्यो पर जो कानून व्यवस्था हेतु सुरक्षा ड्यूटी हेतु हथियार सहित मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने के लिए अधिकृत किये गये है। वही विजयी अभ्यार्थी द्वारा संक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विजय जूलूस निकालने में यह प्रतिबंध लागू नही होगा।
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