Singrauli News : सिंगरौली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। शुक्रवार को एक ओर जहां ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर की ओर से धारा 144 के तहत कई प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया।
ये चीजें रहेंगी प्रतिबंधित
आदेश के मुताबिक मतगणना के बाद विजेता प्रत्याशी या उनके समर्थक अधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जुलूस निकाल सकेंगे। जबकि मतगणना स्थल में समर्थकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
इसी प्रकार कलेक्टर की ओर से कई अन्य निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मतगणना स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पचौर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर 200 मीटर की परिधि में एक साथ पांच व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस तरह से 4 जून को तेलाई मोड़ से लेकर जिला जेल के सामने तक मेन रोड में लाउडस्पीकर का उपयोग करना, जुलूस, रैली या आम सभा नहीं की जा सकेगी। बिना अनुमति के मोबाइल फोन, कैमरा, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतगणना स्थल में प्रतिबंधित रहेगा।
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