Singrauli News : वैढ़न, सिंगरौली। ऑनलाईन साइबर फाँड प्रकरण में फरियादी के करीब 4,28,000/- रुपये का फ्रौड किया गया था। जिसमें से 2,98,701 रूपये की राशि पर होल्ड लगाया गया था। होल्ड की गई राशि फरियादी को 2,98,701/- रुपये की फ्रौड हुई धनराशि को माननीय न्यायालय ने पुनः फरियादी के बैंक अकाउंट में लौटाने हेतु सुपुर्दगी संबंधी आदेश जारी किया गया। सिंगरौली पुलिस की साइबर सेल टीम द्वारा उक्त मामलो में त्वरित संज्ञान लेकर फ्रौड हुये ट्रांजेक्शन को होल्ड करवाते हुवे धनराशि को फीज कराया गया, जिसके बाद साइबर सेल की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने धनराशि को पीड़ित को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश जारी किया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता द्वारा जिलेवासियो के साथ लगातार घटित हो रहे साइबर फ्रौड को गंभीरता से लेते हुये साइबर फ्रौड से जुड़े प्रत्येक प्रकरण पर फोकस किया जा रहा है। सिंगरौली पुलिस द्वारा लगातार जिलेवासियो को साइबर फॉड से बचाव हेतु गाइडलाइन जारी कर जागरूक किया जा रहा है। सिंगरौली पुलिस व सायबर सेल द्वारा प्रत्येक साइबर फाँड प्रकरण को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्यवाही कर फॉड गई राशि को होल्ड करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
इसी तारतम्य में फरियादी संजय कुमार पिता रामबृत निवासी ग्राम माजनकला, कचनी थाना नवानगर जिला सिंगरौली में साइबर सेल जिला सिंगरौली में लिखित एवं ऑनलाईन पोर्टल पर शिकायत की थी कि उनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल कर इनवेस्टमेंट के नाम पर 4,28,000/- रुपए ठग लिये गये है। उक्त प्रकरण संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता ने सायबर सेल टीम को तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। साइबर सेल टीम ने उक्त प्रकरण की जांच कर यह पाया कि इनवेस्टमेंट के नाम पर फरियादी से ली गई राशि पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध खाते को फिज करवाया एवं बैंक से संपर्क स्थापित कर खातों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार साइबर सेल की विस्तृत रिपोर्ट के आधार आवेदक को राशि वापस कराई गई। साइबर सेल ने खाते में 2,98,701/- रुपए को होल्ड करवाने में सफलता प्राप्त की जिस पर सायबर सेल द्वारा अग्रिम अनुसंधान चौक किया गया । उक्त विवेचना में दिनांक अगा 04/06/24 को माननीय मुख्य न्यायिक गयी मजिस्ट्रेट बैढ़न जिला सिंगरौली श्री महेन्द्रपाल सिंह न्यायालय द्वारा उक्त राशि आवेदक को से सुपुर्दगी पर दिये जाने एवं संबंधित बैंक को उक्त राशि पुनः फरियादी के खाते में वापस अंत करने का आदेश जारी किया।
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