Sidhi News : नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 दिनांक 01.04.2024 से शुरू होने से प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में नवीन सत्र के लिये पठन-पाठन प्रारम्भ हो गया है। निजी विद्यालयों के लिये स्कूल शिक्षा विभाग का म.प्र. निजी विद्यालय अधिनियम 2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय नियम 2020 प्रभावशील हे जिसमें प्रावधान है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिये औपचारिक अथवा अनौपचारिक, किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जायेगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।
पुस्तक मेला का आयोजन दिनांक 21 एवं 22 जून 2024 को शा.उ.मा.वि. क्रमांक-2 सीधी सायं 3 बजे से आयोजित
अधिनियम 2017 तथा नियम 2020 के प्रावधानों का सम्यक रूप से पालन में पुस्तक मेले का आयोजन सहायक हो सकता है। जिला स्तरीय दो दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन दिनांक 21 एवं 22 जून 2024 को शा.उ.मा.वि. क्रमांक-2 सीधी सायं 3 बजे से आयोजित है जिसमें पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनीफार्म, आदि के स्टाल स्थानीय प्रकाशकों एवं विक्रेताओं द्वारा लगाये जायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी सीधी ने जिले के सभी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं संचालकों को पत्र लिखकर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को पुस्तक मेला के आयोजन की सूचना एवं पुस्तक मेला का लाभ उठाने हेतु अवगत कराने हेतु पत्र जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त पुस्तक विक्रेता, गणवेश विक्रेता, जूता टाई विक्रेताओं को भी पत्र जारी कर अपने स्टाल लगाने हेतु लेख किया है।
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