Collector Big Action : कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने दो अलग- अलग मामलों मे बिना अनुमति शासकीय भूमि पर अवैध रूप से 10 हजार 422 घन मीटर खनिज गौण मुरुम का अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर 12 लोगों पर अवैध रूप से उत्खननित मिट्टी मुरूम की रॉयल्टी राशि 5 लाख 21 हजार 100 रूपए का 15 गुना अर्थशास्ति और समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति को मिलाकर कुल 1 करोड 56 लाख 34 हजार रूपए की दंड राशि अधिरोपित की है। साथ ही उत्खनन कार्य में लगी जब्तशुदा दो पोकलेन मशीन सहित पांच हाईवा वाहनो को पुलिस अभिरक्षा में खड़ा करने का भी निर्देश दिया है।
अवैध उत्खनन के ये मामले तहसील बड़वारा के ग्राम झरेला और बहोरीबंद की तहसील रीठी के ग्राम पोडी का है। जिसमें कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रभारी अधिकारी खनिज के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा आदेश पारित किया गया है।
इन्हे जारी हुआ नोटिस
कलेक्टर न्यायालय द्वारा ग्राम झरेला में अवैध उत्खनन के मामले में जिन 7 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें मैसर्स झांझरिया निर्माण लिमिटेड बिलासपुर, पोकलेन मशीन के मालिक संदीप अग्रवाल निवासी बिरसिंगपुर पाली, हाईवा वाहन के मालिक बिट्टू सिंह बघेल निवासी धनपुरी, सरपंच ग्राम पंचायत झरेला तहसील बड़वारा, पोकलेन मशीन आपरेटर ललित नायक पिता उदय नायक निवासी बिरसिंहपुर पाली, हाईवा वाहन के चालक शिवप्रसाद यादव निवासी सीधी एवं मनोज लोघी निवासी धनपुरी का नाम शामिल है।
जबकि ग्राम पोंडी में 5980 घनमीटर मुरूम के अवैध उत्खनन के मामले में जिन 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमे मेसर्स एसकेआई रेलरोड प्राईवेट लिमिटेड जयपुर राजस्थान, दुर्गेश सौंधिया निवासी जिला सीधी सहित तीन वाहन चालक पंचमलाल पाल निवासी तहसील व्योहारी, मुन्नालाल वर्मा निवासी सीधी और सुदामा यादव निवासी हजारीबाग झारखंड का नाम शामिल है।
ये है पूरा मामला
कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन के मुताबिक प्रभारी अधिकारी खनिज द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर 12 जून 2024 को निरीक्षण के दौरान ग्राम झरेला के खसरा नंबर 78 के अंश भाग एवं खसरा नंबर 79 के अंश भाग में पोकलेन मशीन टाटा हिटाची ईएक्स210 एलसी सुपर एवं दो हाइवा वाहन क्रमांक एम.पी. 05 जी 7822 तथा सीजी 10 बीएम 6499 के माध्यम से 4442 घनमीटर मुरूम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कार्यवाही करते हुए अवैध उत्खनन खनिज हेतु 50 रुपये प्रति घनमीटर के हिसाब से दो लाख 22 हजार 100 रूपये की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति अर्थात 33 लाख 31हजार 500 सहित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 33 लाख 31 हजार 500 एवं प्रशमन शुल्क की राशि 1 हजार रूपये मिलाकर कुल 64 लाख 64 हजार 300 अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
जबकि प्रभारी अधिकारी खनिज द्वारा तहसील के ग्राम पोंडी में प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार 25 मई 2024 को नायब तहसीलदार वृत्त बिलहरी द्वारा पोंडी का औचक निरीक्षण के दौरान खसरा क्रमांक 1053/1 रकवा 5.64 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर बिना नंबर की पोकलेन मशीन एवं तीन हाईवा वाहन क्रमांक क्रमशः आरजे 37 जीए 9403, आरजे 37 जीए 9407 और आरजे 37 जीए 9409 द्वारा खनिज शाखा की बिना वैधानिक अनुमति के 5980 घनमीटर खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन करना पाया गया। जिसपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कार्यवाही करते हुए अवैध उत्खनन खनिज हेतु 50 रूपये प्रति घन मीटर के हिसाब से दो लाख 99 हजार रुपये की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति अर्थात 44 लाख 85 हजार रूपये सहित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 44 लाख 85 हजार को मिलाकर कुल 89 लाख 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
उपरोक्त दोनों प्रकरणों पर मौके पर जांच में मुरूम उत्खनन की अनुमति के संबंध में सक्षम कार्यालय से जारी अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रभारी अधिकारी खनिज द्वारा मौके पर जप्तीनामा पत्रक तैयार कर वाहनों को जब्त किया गया।
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