MP News : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ऊर्जा विभाग में नई संविदा नीति लागू कर दी है इसके बारे में आज मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कंपनियों में लागू करने के लिए इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि मैं कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव पर एक वादा किया था जो अपने वादे को निभा रहा हूं उन्होंने कहा था कि जल्द ही संविदा नीति सभी कंपनियों में लागू कर दी जाएगी और आज से लागू भी हो गई है और इसके साथ उन्होंने संविदा कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं कर दी.
- नियमित कर्मचारियों के बराबर मिलेगा वेतन : ऊर्जा मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब हमारे संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन नियमित पद के समक्ष मूल वेतन के 100% मिलेगा जो कि पहले 90% था.
- 50% का आरक्षण : पूर्व में नियमित पद के लिए जो भर्ती की जाती थी उसमें 25% से 40% संविदा के लिए आरक्षित होता था लेकिन अब 50% आरक्षित होगा.
- राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ : इसके साथ ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि नियमित कर्मचारियों के तरह पहले रिटायरमेंट पर संविदा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी लेकिन अब उनको ग्रेजुएट भी मिलेगी इसके साथ ही अब संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा मतलब साफ है कि अब सेवा समाप्त हो जाने के बाद भी सरकार उनका ख्याल रखेगी.
- बार-बार अनुबंध की आवश्कता नहीं : उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि बार-बार अनुबंध की अब जरूरत नहीं होगी उन्होंने कहा कि पहले हर तीन वर्ष में अनुबंध करना होता था लेकिन अब नई नीति लागू होने के बाद एक बार अनुबंध के बाद अब नए सिरे से अनुबंध की आवश्यकता नहीं होगी.
- अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान : इसके साथ ही प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि पहले निर्मित कर्मचारियों के तरह सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं था लेकिन अब नई नीति के तहत संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी.