Manish Sisodia: पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली हाई से राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने सिसौदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर, कारोबारी अभिषेक बनिपल्ली, विनय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी.
हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसौदिया की हालत को देखते हुए जमानत लेने में उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में Manish Sisodia की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
‘निचली अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं’
हाई कोर्ट ने कहा, हमने निचली अदालत का आदेश देखा है. निचली अदालत ने उपलब्ध जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर जमानत से इनकार करने का कारण बताते हुए एक तर्कसंगत आदेश पारित किया। हमें उस आदेश में कोई गलती नहीं दिखती.
‘गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं’
मनीष सिसौदिया की राजनीतिक स्थिति और आम आदमी पार्टी में उनकी स्थिति को देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वह धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों को भी पूरा नहीं करता है। (इन शर्तों के मुताबिक जमानत देने से पहले कोर्ट को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि आरोपी ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं किया है और आगे कोई अपराध नहीं करेगा). कोर्ट ने कहा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस स्थिति में जमानत पर विचार नहीं करता है.