Supreme Court : देश की सर्वोच्च अदालत ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार से कहा कि वह एक कमेटी बनाए जो देश भर में हेट स्पीच के मामलों की निगरानी करे। पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया था। इसमें शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को हेट स्पीच के मामलों में सख्ती बरतने का आदेश देने की मांग की थी।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारें नफरत फैलाने वाले भाषणों पर बिना शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी करना अदालत की अवमानना होगी, 12 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करते समय बयान देने वाले का धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश का विचार भी इसी तरह जीवित रखा जा सकता है।