Singrauli News : नए कानून भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद सोमवार को जिले में पहला मुकदमा जियावन पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। मामला पति-पत्नी के बीच मारपीट का है। पुलिस ने बताया कि फरियादी गीमा साहू पति गोविंद साहू उम्र 32 साल निवासी ढ़ोंगा ने शिकायत दर्ज कराई है कि सोमवार को सुबह 11 बजे के करीब जब वह घर में खाना बना रही थी, तभी पति आया तो उसने बच्चों का स्कूल में दखिला कराने के लिए कहा। इस बात से नाराज होकर पति- पत्नी से गाली-गलौज करने लगा। गाली देने से पत्नी ने मना किया तो पति ने आव देखा न ताव और पत्नी को डंडे से मारपीट करने लगा।
पड़ोसियों ने किया बीच बचाव
पत्नी के द्वारा गुहार लगाए जाने के बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। इसके बाद पीड़ित पत्नी शिकायत लेकर जियावन थाने पहुंची, जहां पर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ नए कानून के तहत मारपीट का मामला दर्ज करते हुए आरोपी पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 266, 115 के तहत मामला दर्ज कर घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए। जियावन थाना प्रभारी राजेंद्र पाठक ने बताया कि मामले की जांच व बयान नए कानून व नियमों के तहत दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।
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