सिंगरौली न्यूज़ : सिंगरौली जिले के जयंत चौकी क्षेत्र निवासी एक युवक का अपहरण करने के बाद हाथ-पांव बांधकर खाई में धकेलने व हत्या करने के लगभग 2 साल पूर्व के मामले में सत्र न्यायाधीश वैढन मुख्यालय की अदालत ने साक्ष्यों व कथन के आधार पर 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। विंध्यनगर थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में समस्त पहलुओं व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये सत्र न्यायाधीश आरएन चंद के न्यायलय ने अभियुक्तों श्याम कार्तिक वैश्य निवासी ग्राम सरसबाह चौकी जयंत-विंध्यनगर, रामकया बैस निवासी पेद्वारी बाना चांदनी बिहारपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ तथा अमरेश कुमार वैश्य निवासी ग्राम तियरा थाना वैढन को – भादंस की धारा 302 विकल्प में – धारा 302/34 के अधीन – आजीवन कारावास की सजा का फैसला गत दिनों सुनाया।
5000 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया
न्यायालय ने उक्त अपराध धारांतर्गत प्रत्येक अभियुक्त पर 5000 हजार रूपये अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। विध्यनगर थाना क्षेत्र के उक्त मामले में अभियोजन के अनुसार किशोर के लापता होने को लेकर परिजनों द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के पश्चात मामले की कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस ने न केवल आरोपियों को गिरफ्त में लेते हुए मामले को उजागर किया बल्कि आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में भी सफल रही।
झरने में फेंक कर की थी हत्या
गौरतलब है कि 17 अगस्त 2022 को आरोपियों ने अरमान – अहमद को झांसा देकर अपहरण किया और उसे चांदनी, बिहारपुर के पास पहाड़ी स्थित झरने के पास – ले गये। वहां पर अभियुक्तों ने – अरमान के मुंह-हाथ बांधकर ऊंचाई से खाई में फेंक कर हत्या – कर दी थी। इस गंभीर मामले में अभियोजन के ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार सिंह ने न्यायालय में तार्किक ढंग से पक्ष रखा और आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की थी।
परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी
अभियोजन के अनुस्कर फरियादी रकीब अहमद ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका पुत्र अरमान अहमद 17 अगस्त 2022 से लापता है। वह अपनी से निकला था लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं आया। उसके मोबाइल पर फोन करने पर बंद बता रहा है। काफी खोजने के बावजूद उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की विवेचना आरंभ को। फरियादी के फोन पर अई कॉल की भी पड़ताल करने में पुलिस जुट गई.
सीसीटीवी फुटेज ने खोले राज
गुमशुदा किशोर के मोबाइल के सीडीआर एवं टॉवर लोकेशन सहित शहर के सीसीटीवी फुटेज की भी खंगाला गया। जिसमें संदेही आरोपी श्याम कार्तिक बैस निवासी सरसवाह लाल जयंत को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। जिसमें उसने बताया कि कुछ माह पूर्व अपने दोस्तों के जरिये अरमान अहमद से जान-पहचान हुई थी। इसी दौरान अरमान के कट्टा (देशी तमंचा) के प्रति आकर्षण को देखते हुये उसे कट्टा दिलाने के बहाने चलने को कहा था।
40 हजार में कट्टा दिलाने का तय हुआ था सौदा
17 अगस्त 2022 को आरोपी उसे कट्टा दिलाने के बहाने उसकी बहक से चांदनी बिहारपुर के आगे झनझन झरना वाले जंगल ले गया था। वहां उसने अपने रिश्तेदार रामकरया वैश्य निवासी पेंडारी बिहारपुर एवं उसके रिश्तेदार अमरेश कुमार वैस निवासी तिया को पहले ही सूचना देकर बुलवा लियाअरोपी ने 40 हजार रूपये मैं कट्टा मिलने की बात अरमान से कही थी आरोपी ने और पैसा लेकर आने को भी कहा था।
ले गये थे लूटने के मकसद से
आरोपी ने बताया उनका मकसद उससे पैसे लूटना था लेकिन उस दिन अमान पैसा लेकर ही नहीं आया था। तलाश करने पर उसके जेब से महज 650 रूपये मिले थे। आरोपी ने बताया की पैसा न मिलने पर पहचान का खुलासा होने के डर से उन लोगों ने गमछे से अरमान का मुंह-हाथ चांधकर खाई के पास ले गये और तीनों लोगों ने मिलकर खाई में धकेल दिया गया। जिसे उसकी मौत हो गई थी।
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