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MP News : हाईकोर्ट का सख्त आदेश! सरपंच, सचिव के साथ-साथ तहसीलदार और SDM पर FIR करने के दिए निर्देश, जाने क्या है मामला

न्यूज डेस्क
Last updated: 11 July 2024 23:00
न्यूज डेस्क
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3 Min Read
MP News : हाईकोर्ट का सख्त आदेश! सरपंच, सचिव के साथ-साथ तहसीलदार और SDM पर FIR करने के दिए निर्देश, जाने क्या है मामला
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MP News : मध्यप्रदेश के डिंडौरी के ग्राम बांकी में एक महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी जमीन ख्रुर्द-बुर्द किए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए है शाहपुरा के तत्कालीन एसडीएम, ग्राम पंचायत बांकी के सरपंच और सचिव सहित तहसीलदार पर FIR करने के आदेश दिए हैं।

Contents
क्या है पूरा मामला?हाईकोर्ट में लगाई अर्जी

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि वर्ष 2016 में बांकी निवासी कलावती बाई अपनी रिश्तेदारी में UP गई थी। उसे ज्यादा समय तक वही रहना था, इसलिए उसने अपने नाम दर्ज 3.6 हेक्टेयर जमीन देखरेख के लिए मौखिक तौर पर गांव की ही सुलोचना साहू को दे दी थी। वह जब काफी दिनों तक गांव वापस नहीं लौटी, तो सुलोचना साहू के नाम पर बैक डेट में फर्जी एग्रीमेंट बनवाया गया। सरंपच-सचिव ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया, जिसके आधार पर 20 जनवरी 2017 को, कलावती के नाम पर दर्ज भूमि सुलोचना साहू के नाम पर चढ़ा दी गई कुछ दिनों बाद कलावती जब वापस लौटी, तब उसे इस षड्यंत्र की भनक लगी। कलावती ने इसे लेकर तत्कालीन शाहपुरा SDM वीके कर्ण की अदालत में आवेदन दिया, लेकिन एसडीएम ने भी उसके आवेदन को खारिज कर दिया।

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हाईकोर्ट में लगाई अर्जी

थक हारकर उसे हाई कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने इस मामले में डिंडौरी-एसपी को तत्कालीन तहसीलदार, सरपंच, सचिव व सुलोचना साहू के खिलाफ 7 दिन के भीतर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में राजस्व सचिव को 90 दिनों के अंदर एसडीएम और तहसीलदार पर विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा है, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विभाग में हडकंप मचा हुआ है।

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