Singrauli News : जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण दिव्यांग सहायता अनुदान योजना तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण ई-स्कूटर के लिए अनुदान योजना का संचालन किया जाएगा।
यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं पर लागू होगी। भवन एवं अन्य संनिर्माण दिव्यांग सहायता अनुदान योजना के तहत मंडल में पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों एवं उनके पंजीयन कार्ड में शामिल आश्रित परिवार के सदस्यों की दिव्यांगता की स्थिति में उनके आवागमन के लिए मोटर चालिक दो पहिया साइकिल एवं अन्य सभी दिव्यांग उपकरण क्रय करने पर 100 प्रतिशत राशि अधिकतम 35000 रूपये अनुदान के रूप में मंडल ने प्रदान किया जायेगा। योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिक अथवा उसके पंजीयन कार्ड में शामिल सदस्य का दिव्यांगता के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी होना अनिवार्य है तथा कार्ड में दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक होना चाहिए।
🔥 ✅ हमारे टेलीग्राम से जुड़े | Click Here |
🔥 ✅ Whatsapp से जुड़ें | Click Here |
ये भी पढ़ें :