Santa News: इलाज कराने जिला अस्पताल गई किशोरी के साथ डॉक्टर चेम्बर में चेकअप के नाम पर छेड़खानी करने वाले वार्ड ब्वॉय को पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट ने ग्राम अमदरी नागौद निवासी आरोपी सुशील सेन पिता सुखराम सेन पर 30 हजार रुपए का जुर्माना – लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी नेपक्ष रखा।
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन के अनुसार 5 अप्रैल – 2022 को नाबालिग अपने पिता के साथ दांतों का चेकअप कराने जिला चिकित्सालय सुबह करीब साढ़े 9 बजे गई थी। ड्यूटी डॉ. अफसर अली ने ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा तो वह सेम्पल देने चली गई, रिपोर्ट शाम 3 बजे मिलने थी, जिसे लेने वह साढ़े तीन बजे आई और डॉ. देवेश गौतम को रिपोर्ट दिखाया। डॉ. श्री गौतम ने रिपोर्ट अफसर अली को दिखाने के लिए बोला और वह वहां से चले गए। इसी बीच मौजूद आरोपी ने पीड़िता से 15 मिनट रुकने के लिए बोलते हुए चेकअप करने की बात कही और पीड़िता को डॉक्टर चेम्बर में ले जाकर चेकअप के बहाने छेड़खानी करने लगा।
विरोध करने पर चेम्बर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली में दर्ज कराई। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। विशेष कोर्ट ने भादवि की धारा 376 (3) पाक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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